
बिजली बिलों की बकाया राशि पर निर्णय के लिए मंत्री समूह गठित- demo pic
Ministerial group- मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किलें जल्द ही बढ़ सकती हैं। उनसे बिजली बिलों की बकाया राशि वसूली जा सकती है। उपभोक्ताओं से बिजली बिलों के करोड़ों रुपए की वसूली मंत्री समूह की अनुशंसा पर की जा जाएगी। बकाया राशि की वसूली सहित अन्य मुद्दों पर अनुशंसा के लिए राज्य सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। इस समूह में प्रदेश के तीन वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति व अन्य संबंधित विषयों पर अनुशंसाएं देने के लिए यह मंत्री समूह गठित किया गया है।
प्रदेश में बिजली विभाग से संबंधित अनेक अहम फैसले अर्से से लंबित पड़े हैं। इनमें सब्सिडी के युक्तियुक्तकरण, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की करोड़ों रूपए की बकाया राशि को विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराने अथवा उसकी वसूली, ट्रांसफार्मर के खराब होने पर उसके बदलने के लिए पात्रता नियम में परिवर्तन पर निर्णय जैसे मुद्दे शामिल हैं। इनपर फैसले मंत्री समूह की अनुशंसा के आधार पर लिए जाएंगे।
एमपी में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक सब्सिडी के प्रस्ताव में युक्तियुक्तकरण की स्थिति पर निर्णय रुका पड़ा है। करोड़ों रुपए की बकाया राशि सबसे खास मुद्दा है। प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों में 4800 करोड़ रुपए की राशि अस्थगित की गई। इस बकाया राशि को विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराने अथवा इसकी उपभोक्ताओं से वसूली करने के संबंध में मंत्री समूह की अनुशंसा जरूरी है।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने पर उसके बदलने के लिए पात्रता नियम में परिवर्तन पर निर्णय के संबंध में भी मंत्री समूह की अनुशंसा की दरकार है। बिजली विभाग से जुड़े इन अहम मुद्दों के साथ ही विद्युत आपूर्ति एवं अन्य विषयों पर अपनी अनुशंसाएं देने के लिए राज्य शासन ने अब मंत्री समूह का गठन कर दिया है।
नवगठित मंत्री समूह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री
जगदीश देवड़ा, प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंषाना और ऊर्जा विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को शामिल किया गया है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को समूह का समन्वयक बनाया गया है जबकि वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समूह के सह-समन्वयक होंगे।
Updated on:
15 Dec 2025 04:47 pm
Published on:
15 Dec 2025 04:46 pm
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