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4 मई से इन शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, देखें क्या है सरकारी आदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं।

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4 मई से इन शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, देखें क्या है सरकारी आदेश

भोपाल/ कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश समेत देशभर में किये गए लॉकडाउन बीच बंद शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। ये दुकानें 4 मई से प्रदेशभर में खोली जाएंगी। इस संबंध में 1 को केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद आज यानी 2 मई को मध्य प्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ देशी और अंग्रेजी शराब दुकानें खोलने के आदेश जारी किये हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं।

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आबकारी विभाग ने दिये ये निर्देश

आबकारी आयुक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश से जारी आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए प्रदेश में मदिरा/ भांग आदि की दुकानों को खोले जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। साथ ही कहा गया है कि, इस निर्देश को 4 मई से प्रभावी करने की भी बात कही गई है। बता दें कि, शराब की इन दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।


बता दें कि, शराब और भांग की रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ प्रदेश के तीनों जोन में खोलने की अनुमति दी जा रही है। ये अनुमति रेड जोन में आने वाले जिलों के लिए भी है। लेकिन प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि, ये शराब दुकाने कंटेंटमेंट जोन के समीप न हो। जानकारी के अनुसार, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा। वहीं, रेड जोन में भीड़ भाड़ वाले इलांकों में दुकानें खोलने की अनुमति नही दी गई है।

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शराब दुकानें खोलने पर कोई स्टे न लगे इसलिए आबकारी ने दायर किया केवियट

कोरोना संकट के बीच शराब दुकानों को खोलने के आदेश पर किसी तरह का स्टे न लगे। इसके लिए कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर की ओर से एक केवियट जारी किया गया है। ताकि, आदेश प्रभावी रहे। प्रेस विज्ञप्ति के जरिये उपायुक्त आबकारी की ओर से कहा गया है कि, 'कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी लॉकडाउन अवधि में शासन द्वारा 4 मई 2020-21 हेतु निष्पादित मदिरा दुकानों को खोलने के लिए जारी निर्बधनों के अंतर्गत मदिरा दुकानों को खोलने की अनुमति दिये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन प्राप्त किये जाने की संभावना को देखते हुए उच्च न्यायालय में केवियट दायर की जा रही है।'

शराब संचालकों के लिए ई-पास

आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को निर्देश भी दिए है कि, जो लोग बाहर के जिलों के है और शराब की दुकान का संचालन या दुकान पर काम करते है और उन्हें जिलों में आने के अप्लाई किया है, तो ऐसे में उन्हें ई-पास प्राथमिकता से दिये जाएं बता दें प्रदेश के 16 जिलों में से कुछ जिले ऐसे है जिसमे दूसरे जिलों के लोगों ने टेंडर लिए है। ऐसे में उन्हें शराब की बिक्री के लिए जिलों में जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था की जाएगी।

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रेड जोन वाले 9 जिले

ऑरेंज जोन वाले 19 जिले

ग्रीन जोन वाले 24 जिले

इसलिए दी जा रही है दुकानें खोलने की अनुमति

गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे एमपी समेत अन्य राज्यों को करोड़ों रुपयों का राजस्व नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की कुछ पूर्ति के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को शराब की दुकानें खोलने की परमीशन दी थी। ताकि बड़ी आर्थिक हानि को किसी तरह से भरा जा सके।