18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा सड़क यातायात

पहले चरण में सिर्फ आसपास के जिलों तक पहुंचने की सुविधा मध्य प्रदेश परिवहन निगम, बीसीएलएल, परिवहन आयुक्त कार्यालय तैयार कर रहे रणनीति

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sunil Mishra

Apr 06, 2020

कोरोना के चलते अभी यातायात बंद

कोरोना के चलते अभी यातायात बंद

भोपाल। लॉक डाउन की समय सीमा समाप्त होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं फिलहाल सीमित रूप में जारी की जा सकेंगी। सड़क परिवहन के लिहाज से भोपाल के प्रमुख बस अड्डों से प्राइवेट बस ऑपरेटर, बीसीएलएल की सूत्र सेवा की बसें आसपास के जिलों तक संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त हुई मधु कुमार ने बताया कि प्रदेश में इस समय कोरोना सबसे ज्यादा इंदौर में फैल रहा है इसलिए फिलहाल इंदौर जाने वाले सभी सेवाएं स्थगित ही रहेंगी। हर 24 घंटे में जिलों की स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन जिलों तक बसों का संचालन किया जाना है और कहां बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करना है। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सूचना भेजकर प्रतिदिन अपडेट जानकारियों के आधार पर ही बसों का संचालन करने के निर्देश देने कहा गया है। मनमानी करने वाली प्राइवेट बस आपरेटरों के रूट परमिट तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने बताया कि सभी जिले अपने आसपास के जिलों तक सुरक्षित तरीके से बसों का संचालन कर सकेंगे। प्रस्ताव पर शासन की अनुमति मिलने के बाद यह व्यवस्था सुचारू की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आईएसबीटी, नादरा, हलालपुरा से प्रतिदिन राज्य और राज्य से बाहर के जिलों तक जाने के लिए 300 से ज्यादा प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की चार्टर्ड बस सर्विस एवं सूत्र सेवा की 60 बसों का संचालन भी सरकारी नियंत्रित किराए पर संचालित हो रहा है।
सभी यात्री वाहन होंगे सेनिटाइज

परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी यात्री वाहनों का पूरी तरीके से सैनिटाइज होने के बाद विभाग की तरफ से एनओसी जारी की जाएगी। बगैर सैनिटाइज किए किसी भी वाहन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। आपात स्थिति में बसों का संचालन नागरिकों की सुविधा के लिए किया जा रहा है इसलिए मुनाफाखोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित बस आपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।