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भोपाल. शनिवार को इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, ई-चालान संबंधी जैसे सभी सिविल प्रकरण और न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। पुराने बैंक वसूली प्रकरण, विद्युत चोरी प्रकरण और नगर पालिका के जलकर, संपत्तिकर संबंधी प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर शासन और संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार भारी छूट भी तत्काल मिलेगी।
कुल 64 खण्डपीठों का गठन
जिला न्यायालय भोपाल में 49, फैमिली कोर्ट भोपाल में 4, सिविल न्यायालय बैरसिया में 5, श्रम न्यायालय में 2, परिवार परामर्श केंद्र में 1 और मप्र भू - संपदा विनियामक प्राधिकरण में 3 खंडपीठों का गठन हुआ है
न्यायलयों में लंबित 20205 प्रकरण रैफर किए हैं। वहीं प्रीलिटिगेशन के 56893 मामले रखे जाएंगे। इनमें से सबसे अधिक नगर पालिका के 21 हजार, बैंक से संबंधित 15525 और यातायात संबंधि 18500 मामले समझोते के लिए पक्षकारों के समक्ष रखें जाएंगे।
संपत्तिकर में छूट का लाभ लें
नगर निगम के सभी 85 वार्ड कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालत शिविर लगेंगे। इनमें सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन के तय नियमों के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए है, उन्हें पूरी छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर में 10 हजार रुपए तक की राशि बकाया के प्रकरणों में भी अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं। जिन लोगों ने इनमें आवेदन किया है या जो शनिवार को सीधे अपने प्रकरण का निराकरण कराने पहुंचेंगे उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। लोक अदालत शाम 5 बजे तक चलेगी।
Published on:
12 May 2023 09:21 pm
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