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मध्यप्रदेश में रेप की सजा केवल फांसी, एमपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जाने पूरा नियम

मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

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CM shivraj singh

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार 12 साल की उम्र तक की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून में फेरबदल करने जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दी गई है।

विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले कैबिनेट ने 12 साल तक की लड़कियों से दुष्कर्म या किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषी को फांसी की सजा देने को मंजूरी दे दी है। इसमें 12 साल की नाबलिग से दुष्कर्म पर फांसी या दस साल सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें घूरने व पीछा करने पर भी प्रावधान कड़े करने का प्रस्ताव है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। यह विधेयक सदन में पारित कराने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा।

ये भी प्रावधान
विवाह का प्रलोभन देकर शोषण करने और आदतन अपराध के मामले में भी सजा बढ़ाई गई है। नए कानून में धारा ४९५ जोड़ी गई है। इसमें पीछा करने पर सजा, एक लाख रुपए तक के दंड और सरकारी वकील का पक्ष सुने बिना जमानत नहीं देने का प्रावधान भी है।

फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी, रेप का केस दर्ज
खरगोन. सोशल मीडिया पर रानी पद्मावती और महिलाओं को लेकर अश्लील पोस्ट करने पर पुलिस ने नीमच के जिनेंद्र सुराणा पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। सुराणा ने फेसबुक वॉल पर लिखा-मप्र में रेप करवाओ और पद्मावती अवार्ड पाओ, सरकार की नई घोषणा। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया।

ऐसे समझे पूरा मामला:
प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में वर्तमान कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमने भादंवि की धारा 376 (रेप) और 376 डी (गैंगरेप) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का कानून में प्रावधान करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है.

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रेप की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. जिसके चलते कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी.