
भोपाल. अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करें क्योंकि सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 तक का समय निर्धारित किया है। 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर आप पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234 एच के कारण आधार और पैन कार्ड का लिंक होना जरुरी है।
आधार से पैन न लिंक होने पर ये होगा नुकसान
बता दें कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं जहां पर भी पैनकार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य होता है वहां भी आप पैनकार्ड उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, डीमैट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर आपको दिक्कत होगी।
- 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ने की उम्मीद कम
विशेषज्ञों का कहना है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो अंतिम तारीख सरकार ने 31 मार्च 2021 तय की है उसका आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और अगर ऐसे में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे तो आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आधार से पैन कार्ड को लिंक न कराने पर संबंधित व्यक्ति को आय के स्त्रोत पर कटौती का अधिक भुगतान भी करना पड़ेगा।
देखें वीडियो - हाथ में पिस्टल लेकर पोस्ट डालना पड़ा भारी
Published on:
25 Mar 2021 06:48 pm
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