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मांस बिक्री पर दो दिन रहेगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Meat Sales Ban : राजधानी में गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम के आदेश के मुताबिक, नियम तोड़ने वाले दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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Meat Sales Ban

Photo Source- Patrika

Meat Sales Ban :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी नए वर्ष के पहले माह में पड़ने वाले सरकारी अवकाशों जैसे- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के दिन मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी इस दिन शहर की नगर-निगम सीमा में मीट, मटन, चिकन और मछली की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा कि, दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आदेश प्रभावी रहेगा।

बता दें कि, ये प्रतिबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा नीति और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को सम्मान देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नगर निगम की ओर से सभी मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, जनवरी माह की दोनों तारीखों में कोई बिक्री नहीं की जा सकेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान के साथ साथ दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नियम तोड़ने वाले के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निगम की अपील

नगर निगम की अलग-अलग टीमें इन दिनों शहर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाएंगी और उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकान से मांस जब्त किया जाएगा। निगम अधिकारियों ने मांस कारोबारियों से अपील की है कि, वे नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें।