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free electricity मीटर रीडिंग बिलिंग वाला 30 बजाय 36 दिन में पहुंचा तो 180 यूनिट तक मिलेगा छूट का लाभ

free electricity, electricity meters मीटर रीडिंग बिलिंग वाला 30 बजाय 36 दिन में पहुंचा तो 180 यूनिट तक मिलेगा छूट का लाभभोपाल. बिजली मीटर रीडिंग में देरी से उपभोक्ता हाईस्लैब में नहीं पहुंचेंगे।

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free electricity मीटर रीडिंग बिलिंग वाला 30 बजाय 36 दिन में पहुंचा तो 180 यूनिट तक मिलेगा छूट का लाभ

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free electricity मीटर रीडिंग बिलिंग वाला 30 बजाय 36 दिन में पहुंचा तो 180 यूनिट तक मिलेगा छूट का लाभ
भोपाल. बिजली मीटर रीडिंग में देरी से उपभोक्ता हाईस्लैब में नहीं पहुंचेंगे। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने इसकी व्यवस्था की है। 30 दिन में 150 यूनिट तक खपत में छूट का नियम है, यदि 30 दिन की बजाय 36 दिन में रीडिंग हुई तो बिलिंग स्लैब बढ़ा दी जाएगी। 30 दिन में 150 यूनिट खपत पर छूट है तो 36 दिन में रीडिंग पर यह छूट 180 यूनिट तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि देरी से रीडिंग पर उपभोक्ताओं के हाईस्लेब में बिजली बिल बनने की स्थिति रहती है। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब देरी से रीडिंग पर स्लैब बढ़ाने पर इस स्थिति से राहत मिलेगी।

ऐसे समझे देरी से रीडिंग तो बदलेगी स्लैब
- 30 दिन में 0- 50 यूनिट खपत पर छूट। रीडिंग 36 दिन में हुई तो 60 यूनिट तक मिलेगी छूट।
- 30 दिन में 51 से 150 यूनिट तक खपत पर 100 यूनिट पर प्रति यूनिट एक रुपए की दर। रीडिंग 36 दिन में हुई तो छूट की स्लैब 120 यूनिट तक बढ़ेगी। यानि 120 यूनिट तक प्रति यूनिट एक रुपए ही वसूले जाएंगे।
- 30 दिन में 151 से 300 यूनिट तक की खपत पर 150 यूनिट तक छूट का लाभ। रीडिंग 36 दिन में हुई तो छूट का लाभ 180 यूनिट तक मिलेगा लाभ।

ऐसे हैं सरकारी छूट का गणित
- 30 दिन में 150 यूनिट खपत होने पर शुरुआती 100 यूनिट पर प्रतियूनिट एक रुपए की दर से चार्ज होता है। बचे हुए 50 यूनिट पर टैरिफ के अनुसार चार्ज किया जाता है।
- 151 यूनिट 30 दिन में खपत होने पर फिर पहले यूनिट से बिल टैरिफ के अनुसार ही बनेगा। इससे उपभोक्ता छूट के दायरे से बाहर हो जाएगा।

ऐसे हैं सरकारी छूट का गणित
- 30 दिन में 150 यूनिट खपत होने पर शुरुआती 100 यूनिट पर प्रतियूनिट एक रुपए की दर से चार्ज होता है। बचे हुए 50 यूनिट पर टैरिफ के अनुसार चार्ज किया जाता है।
- 151 यूनिट 30 दिन में खपत होने पर फिर पहले यूनिट से बिल टैरिफ के अनुसार ही बनेगा। इससे उपभोक्ता छूट के दायरे से बाहर हो जाएगा।