
Minister Pradyuman Singh Tomar's announcement to give 93 percent subsidy on electricity bills
Electricity bills - एमपी में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर ने कहा है कि बिजली बिलों की 93 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार भरेगी। तोमर ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि 750 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अभी प्रदेश के 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने पर किसानों को खासी बचत होगी। राज्य सरकार 3 हॉर्स पावर पंप के लिए 28,480 रूपए, 5 हॉर्स पावर पंप के लिए 50,921 रूपए और 10 हॉर्स पॉवर पंप के लिए कुल 1,08,155 रूपए का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर की घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र करीब 7 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। शेष 93 प्रतिशत राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। प्रदेश में अभी 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
बता दें कि नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को नई विद्युत दरें जारी की गई हैं। इसके अनुसार क्रमश: 3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं को 30,730 रुपए, 54,671 रुपए एवं 1,15,655 रुपए देय हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा कृषि पंपों पर की गई सब्सिडी की घोषणा के अनुसार किसानों को मात्र 750 रूपए प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष देय होंगे। अर्थात 3 हार्स पॉवर पंप पर 2250 रूपए, 5 हार्स पॉवर के पंप पर 3750 रूपए और 10 हार्स पॉवर के पंप पर 7500 रूपए का भुगतान ही किसानों को करना होगा।
Published on:
30 Mar 2025 08:43 pm
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