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MP Election 2023: चुनावी आचार संहिता लागू, क्या लागू रहेगा और किस पर रहेगी रोक, जानिए 7 बड़ी बातें

MP Election 2023: मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसमें कुछ बातें सरकार पर लागू होती हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आम आदमी पर भी लागू होते हैं। जानिए आप भी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...

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election commission

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मध्यप्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता पार्टी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों, सत्ताधारी संगठनों और सरकारों पर भी लागू होती है। आचार संहिता के भीतर क्या काम हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं, यह हमेशा सवाल बना रहता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता के दौरान आप ज्यादा नगदी लेकर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति पचास हजार रुपए की सीमा होती है और इसके अतिरिक्त किसी भी नगदी को साथ रखने के लिए वैध दस्तावेजों की जरूरत होती है। आचार संहिता से जुड़ी और दूसरी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं...

1. क्या मंत्री सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, कोई भी मंत्री अपने सरकारी दौरे के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही वह चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का भी उपयोग नहीं करेगा। इसमें शासकीय वाहन का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है।

2. सार्वजनिक और सरकारी स्थानों का उपयोग किस आधार पर होगा?
सार्वजनिक स्थानों पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है, लेकिन जिला निर्वाचन प्राधिकारी की अनुमति से ही किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा या फिर चुनावी बैठक या फिर चुनाव प्रचार का आयोजन किया जा सकता है। इसका खर्च भी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। रेस्ट हाउस और सरकारी बंगलों का प्रयोग किसी भी राजनीतिक गतिविधि के नहीं किया जा सकेगा।

3. लाड़ली बहना सहित अन्य सरकारी योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा?
जो योजना पूर्व से मंजूर और प्रचलित हैं, ऐसी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन नई योजना का क्रियान्वयन और कार्यआदेश जारी नहीं होंगे।

4. बुनियादी कार्य जैसे सड़क निर्माण, आवास निर्माण और आवंटन तो नहीं रुकेंगे?
जो काम चल रहा है वो यथावत चलता रहेगा। अगर किसी रोड का निर्माण आधा हो चुका है तो उसे पूरा किया जाएगा। अगर काम शुरू ही नहीं हुआ है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। न ही नए टेंडर या ऑर्डर जारी किए जाएंगे।

5. ट्रांसफर-पोस्टिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी?
ऐसे लोग जो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े होते हैं उनके ट्रांसफर-पोस्टिंग पर प्रतिबंध होता है। अगर कुछ बहुत जरूरी है तो उसकी मंजूरी आयोग से लेनी पड़ती है।

6. मतदान केंद्रों में मंत्री प्रवेश कर सकते हैं?
केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री उम्मीदवार या मतदाता या अधिकृत एजेंट के रूप में अपनी क्षमता के अलावा किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। मतदान केंद्र में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना वैध पास के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

7. आचार संहिता में नगदी को लेकर क्या नियम हैं?
चुनाव आयोग के मुताबिक, 50 हजार रुपए तक नगद लेकर चलने पर कोई रोक नहीं होती है और न ही ऐसे किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है। इससे ज्यादा रकम लेकर चलने वाले को तीन दस्तावेज साथ में रखने चाहिए। पहला, खुद का वैध पहचान पत्र। दूसरा, कैश कहां से आया और तीसरा कहां जा रहा है। अगर यह प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं तो पैसे को जब्त किया जा सकता है। हर राज्य में यह सीमा कम या ज्यादा करने का अधिकार भी आयोग को है।