
MP's School Education Department to recover Rs 15 crore from fake teachers
मध्यप्रदेश में वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर एक और खबर सामने आई है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ जाएगा। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2 हजार रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेशभर के आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारियों को यह लाभ होगा। मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा कर्मचारियों, श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ाने की सिफारिश की गई जिसपर लगा स्टे हाईकोर्ट हटा चुका है। ऐसे में कर्मचारियों, श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन का लाभ एरियर सहित देना होगा।
मप्र कर्मचारी मंच दैनिक वेतन भोगी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सीएम ने वेतन में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था, लेकिन मिल मालिक कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने स्थगन दे दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी भी कोर्ट गए। इंदौर हाईकोर्ट ने अब स्थगन को हटा कर कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाने और इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता के अभिमत से प्रदेश के दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों की वेतन वृद्धि और एरियर के लिए रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों को नवीन वेतनवृद्धि का लाभ एक अप्रेल 2024 से एरियर सहित दिया जाए। इस फैसले का लाभ ढाई लाख दैनिक वेतनभोगियों और करीब 10 लाख श्रमिकों को मिलेगा। उनके वेतन में प्रतिमाह ₹2225 की बढ़ोत्तरी होगी।
Published on:
12 Jan 2025 09:31 pm
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