
भोपाल. मध्य प्रदेश में अब पुलिस ताने से बनने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी राहत मिल गई है। अभी तक चरित्र प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अब पुरानी प्रक्रिया बंद कर दी गई है और लोगों को किसी भी कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएगी। कैरक्टर वेरीफिकेशन की पुरानी व्यवस्था को पुलिस मुख्यालय ने बंद कर दिया है।
अक्सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत सरकारी नौकरी से लेकर निजी संस्थानों और घर में काम करने वाले लोग को होती है। अब पुलिस की ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए यह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसके लिए एक और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है।
अब आपको चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस के पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर जाना होगा। इस पर लोगों को अन्य सुविधाओं को भी घर बैठे प्राप्त की जा रही है। इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ e-FIR, चोरी हुए वाहनों की जानकारी, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी भी शामिल है। प्रदेश के नागरिकों को तमाम सुविधाओं को सरल करते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस पोर्टल अपडेट किया है। अब इस पोर्टल में लोगों को Online character certificate प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है।
पुलिस के दी जा रही ऑनलाइन चरित्र सत्यापन की सुविधा के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रति थाना 100 रूपए देना होगें। वही जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं उनको यह सुविधा निशुल्क मिलेगी। ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले यह राशि बैंक में चालान के जरिए जमा करनी होगी और फिर चालान की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता था।
विभाग ने अब यह शुल्क बिना बैंक चालान के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के से लेने का विकल्प दे दिया है। जिससे आवेदक क्रेडिट - डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैकिंग, या यूपीआई से भी भुगतान कर सकता है। बीपीएल कार्ड धारक को फीस से छूट के लिए अपना समग्र आईडी नंबर दर्ज करना होगा।
Published on:
03 Aug 2022 05:16 pm
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