
Cheating Mafia: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार पेपर लीक और अन्य नकल मामलों में मिलने वाली सजा को तीन गुना करने वाली है। इसके लिए 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए परीक्षा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक, सामूहिक नकल, या नकल से जुड़े किसी भी मामले में पकड़ा जाएगा, उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। इस नए कानून के तहत नकल माफिया से परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रश्नपत्र बांटता है या फर्जी वेबसाइट बनाता है और इसके कारण परीक्षा टलती है तो उस परीक्षा का पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को उठाना होगा।
इस कानून में एक और नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अब केंद्र अध्यक्ष भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। ऐसा करने पर उन्हें भी 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा।यह कानून केंद्र सरकार के नए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024' (Public Examination Act 2024) पर आधारित होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
Updated on:
25 Nov 2024 03:53 pm
Published on:
25 Nov 2024 03:49 pm
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