23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नकल माफिया पर एमपी सरकार सख्त, 87 साल पुराने नियम में होगा बदलाव

Cheating Mafia: प्रदेश में बढ़ते पेपर लीक और सामूहिक नकल के मामलों को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मोहन सरकार जल्द विधानसभा के आगामी सत्र में नए नियम को पेश करेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Nov 25, 2024

Cheating Mafia

Cheating Mafia: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार पेपर लीक और अन्य नकल मामलों में मिलने वाली सजा को तीन गुना करने वाली है। इसके लिए 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए परीक्षा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

3 से 10 साल तक होगी सजा

सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक, सामूहिक नकल, या नकल से जुड़े किसी भी मामले में पकड़ा जाएगा, उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। इस नए कानून के तहत नकल माफिया से परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रश्नपत्र बांटता है या फर्जी वेबसाइट बनाता है और इसके कारण परीक्षा टलती है तो उस परीक्षा का पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को उठाना होगा।

यह भी पढ़े - IPL Auction 2025 के पहले दिन एमपी के इन खिलाड़ियों की हुई चांदी, तोड़ा रिकॉर्ड, पढ़ें पूरी सूची

केंद्र अध्यक्ष के लिए भी नया नियम

इस कानून में एक और नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अब केंद्र अध्यक्ष भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। ऐसा करने पर उन्हें भी 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा।यह कानून केंद्र सरकार के नए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024' (Public Examination Act 2024) पर आधारित होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।