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कर्मचारियों के ट्रांसफर आर्डर की भी होती है एक्सपायरी डेट, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कर्मचारी के ट्रांसफर आर्डर को एक्सपायर घोषित कर दिया।

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High Court

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मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कर्मचारी के ट्रांसफर आर्डर को एक्सपायर घोषित कर दिया। कोर्ट ने रिलीविंग आर्डर को भी रद्द कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के एक टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रांसफर आर्डर की भी एक्सपायरी डेट होती है।

हाईकोर्ट में रायसेन जिले के टीचर सूर्य प्रकाश मिश्रा ने याचिका लगाई थी। उनका सन 2022 में ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया और सन 2024 में रिलीव किया गया। हाईकोर्ट ने टीचर सूर्यप्रकाश मिश्रा के 2 साल पुराने ट्रांसफर आर्डर को एक्सपायर करार दिया। इसके साथ ही उनके रिलीविंग आर्डर को निरस्त कर दिया।

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याचिकाकर्ता सूर्य प्रकाश मिश्रा उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में उदयपुरा के सरकारी बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हैं। अक्टूबर 2022 को उन्हें उदयपुरा के ही कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया लेकिन दो साल तक ट्रांसफर ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। सितंबर 2024 को दो साल पुराने ट्रांसफर ऑर्डर के आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सूर्यप्रकाश मिश्रा को रिलीव कर दिया गया। ।

सूर्यप्रकाश मिश्रा ने याचिका लगाकर ट्रांसफर ऑर्डर और रिलीविंग ऑर्डर को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि उनका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किया गया था। ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में सूर्यप्रकाश मिश्रा ​अनभिज्ञ थे और दो साल तक विभाग ने इसका पालन भी नहीं किया। मिश्रा ने तर्क दिया ट्रांसफर ऑर्डर अपनी वैधता खो चुका है और ऐसे में रिलीविंग ऑर्डर भी विधि विरूद्ध है।

हाईकोर्ट ने सूर्य प्रकाश मिश्रा की बात स्वीकार की। कोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर और रिलीविंग ऑर्डर निरस्त करते हुए उन्हें उदयपुरा के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में ही पदस्थ रहने का फैसला सुनाया।