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राज्य सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को बनाया जवाबदेह, सतना CMO पर 25000 रुपये ज़ुर्माने का नोटिस!

रिटायर्ड कर्मचारी के सैलरी मामले को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को जवाबदेह बनाया है।

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Retired employee's salary

Retired employee's salary

भोपाल। रिटायर्ड कर्मचारी के वेतन ( Retired employee's salary ) संबंधी प्रकरण में RTI के तहत 3 दिन में जानकारी देने के राज्य सूचना आयोग ( State Information Commission ) के आदेश की अनदेखी से नाराज मध्यप्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने स्वास्थ्य विभाग ( health department ) के प्रमुख सचिव डॉ पल्लवी जैन की जवाबदेही करते हुए तीन दिन में जानकारी देने को कहा है। साथ ही आयोग की तरफ़ से CMO सतना के ख़िलाफ़ अनुशासनिक कार्रवाई और ₹25000 ज़ुर्माने का नोटिस जारी किया है।

स्वास्थ्य विभाग के दोषी लोक सूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन संबंधी प्रकरण की लोक सूचना अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत करवाई करना चाहिए था।

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इस प्रकरण में मांगी थी जानकारी
पेंशन संबंधित समस्या से परेशान सतना की रिटायर्ड नर्स विमला शुक्ला ने मई 2018 में अपनी सैलरी स्लिप की मांगी थी। शुरुआत में सतना के सीएमओ ने यह कहते हुए टाल दिया कि वेतन पत्रक बहुत ही जर्जर हालत में है। उसके बाद लगातार कई बार चक्कर काटने के बाद भी आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

30 दिन की जानकारी में लगा दिए एक साल से ऊपर
आरटीआई के तहत 30 दिन में जानकारी मिलने का प्रावधान है पर आवेदन करने के 1 साल बाद तक रिटायर्ड नर्स द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 30 अप्रैल को फोन पर सुनवाई करते हुए तत्काल 3 दिन में सतना सीएमओ डॉक्टर विजय आरख को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। पर 64 दिन बीत जाने के बाद भी जब जानकारी नहीं मिली तो परेशान आवेदक ने फिर आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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कार्रवाई नहीं होने पर प्रमुख सचिव की जवाबदेही तय
आयोग के आदेश की अवहेलना से नाराज़ सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ.पल्लवी जैन को आयोग के आदेश का अनुपालन सुनश्चित करने के दिए आदेश दिए। और अगर आयोग के आदेश का अब भी पालन नहीं होता है तो आयोग इस प्रकरण में प्रमुख सचिव को डीम्ड पीआईओ बना कर आगे की करवाई करेगा। वहीं सतना के CMO डॉक्टर विजय आरख को धार 20 (1) और 20 (2) के तहत सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ₹ 25000 के जुर्माने और विभागीय करवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।


आयोग ने दस्तावेजों को संरक्षित करने पर मांगी रिपोर्ट
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में स्वास्थ्य विभाग में जर्जर अवस्था में पड़े दस्तावेजों के रखरखाव और उसको डिजिटल फॉर्म में संरक्षित करने के लिए कार्य योजना से आयोग को अवगत कराने को कहा है। पर इस बारे में भी विभाग की ओर से कोई करवाई नहीं की गई। अब इस आदेश में सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के माध्यम से समय सीमा में रिपोर्ट को तलब किया है।