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सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान; देनी होगी प्रॉपर्टी की जानकारी, वर्ना होगी कड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा।

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MP News: मध्यप्रदेश में चर्चित सौरभ शर्मा केस मामले में सरकार को जमकर किरकिरी हुई है। जिसके चलते सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तय समय सीमा में सपंत्ति की जानकारी ने देने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी होगी। किस जिले में पदस्थ हैं। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई। सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। वहीं, संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है।

फॉर्मेट में देनी होगी जानकारी


सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूरी जानकारी अपने-अपने विभाग की वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए थे। जिसके लिए कर्मचारियों को फॉर्मेट में ही पूरी जानकारी देनी होगी।