
MP News: मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद 4.50 लाख पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में डीए देने के आठ महीने बाद दी गई महंगाई राहत में पेंशनर्स को एरियर्स देने का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। एरियर्स न मिलने पर पेंशनर्स को बड़ा नुकसान होगा।
वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश में सभी विभाग राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को पेंशन पर डीआर स्वीकृत की गई है।
हालांकि, बीते 8 मई 2025 को जारी आदेश में पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 246 प्रतिशत की दर से और सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत दर से डीआर की मंजूरी दी गई थी। जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल की पेंशन राशि से किया था।
यह आदेश राज्य सरकार के ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे। जिसने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों में संविलयन एकमुश्त राशि आहरित की है।
Published on:
15 Oct 2025 09:01 pm
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