
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह का माफीनामा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में काम नहीं आया है। कोर्ट ने कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह को आदेश दिए है कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर कलेक्टर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। बता दें कि रेरा द्वारा जारी आरआरसी का निपटारा नहीं किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग लोगों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।
रेरा के द्वारा जारी आरसीसी का निपटारा नहीं किए जाने के खिलाफ दो अलग अलग लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की दो अलग-अलग एकलपीठ में मामला दायर किया था। इससे पहले दोनों एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। जिसके कारण कलेक्टर विक्रम सिंह जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए।
दूसरी अवमानना याचिका की सुनवाई जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ में हो रही है। लेकिन उनकी कोर्ट में कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित नहीं हुए और माफी का आवेदन पेश किया। जिसमें बताया कि दिल्ली में आधिकारिक कार्य के लिए आमंत्रित किए डाने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उपस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर ने आवेदन पेश किया है। जबकि दूसरी एकलपीठ में जमानती वारंट जारी होने के कारण वो उपस्थित रहे। इस पर एकलपीठ ने आदेश दिया कि कलेक्टर भोपाल 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।
यह भी पढ़ें- एमपी में महिला ने सरपंच को घर पर बुलाकर फंसाया..
Published on:
18 Mar 2025 04:55 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
