2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी के इस शहर में भीख दी तो जाएंगे जेल, आदेश होंगे जारी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब भीख देने और लेने पर जेल जाएंगे। इसके आदेश कलेक्टर द्वारा सोमवार को जारी किए जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification
mp news

MP News: अगर आप भी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं या घूमने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि किसी को भी भीख न दें। क्योंकि भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों की जुर्म माना जाएगा। दोनों के ऊपर एफआईआर की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए प्रशासन शहर के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगी।

दरअसल, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश भी जारी कर रहे हैं।आगे उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए भिक्षु गृह बनाएंगे। नगर निगम में एक रैन बसेरा में अस्थायी तौर पर भिक्षु गृह बनाने का प्लान है। यहां पर खाने और रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं।

भोपाल में हो चुकी हो है एफआईआर


भोपाल में 26 जनवरी की रात एमपी नगर थाने में एक भिखारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। इसकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक नागरिक की शिकायत पर की गई थी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।


शहर के इन सिग्नलों पर भिखारी करते हैं ड्यूटी


एमपी नगर, रोशनपुरा चौराहा, न्यू मार्केट, कोलार, बिट्‌ठन मार्केट, बुधवार, ज्योति टॉकीज चौराहा, भोपाल टॉकीज, पीर गेट, नेहरू नगर, लेक व्यू, बोट क्लब, व्यापमं चौराहा, शिवाजी नगर, शाहपुरा, जैसे इलाकों में सिग्नल पर भिखारी 10 से लेकर शाम 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं।