
फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विभिन्न विभागों और निगम मंडलों में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी, श्रमिक, आउटसोर्स कर्मियों के लिए होली के पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने हाल ही में एक आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि कर्मचारियों की 2024 में बढाई गई न्यूनतम वेतन की अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में तत्काल किया जाए। इससे कर्मचारियों को 20 से 24 हजार रुपए तक एरियर के रूप में एकमुश्त मिल सकते हैं।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह एरियर राशि होली के पहले कर्मचारियों को प्रदान की जाए, ताकि त्योहार अच्छी तरह से मना सके। इस आदेश से विभिन्न विभागों के 60 हजार से अधिक दैवेभो, 35 हजार से अधिक निगम मंडल कर्मियों के साथ-साथ डेढ लाख से अधिक आऊटसोर्स कर्मचारियों और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मार्च 2024 में दैनिक वेतन भोगी, श्रमिक, आऊटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 2 हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया था, जो 1 अप्रेल 2024 से लागू होना था। लेकिन इस बीच इंदौर हाईकोर्ट में एक एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति लगाई थी, इसके कारण इसका लाभ नहीं मिल पाया, और बढ़ी हुई वेतनवृद्धि का लाभ अप्रेल 2025 से मिलना शुरू हुआ।
इसके चलते रूके हुए एरियर का लाभ के लिए भी उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के बाद भी विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब 18 फरवरी को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने भी स्पष्ट आदेश जारी किया है। इससे दैवेभो, आउटसोर्स, श्रमिकों को 12 माह के एरियर की राशि का भुगतान होने का रास्ता खुल गया है।
मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के वासुदेव शर्मा का कहना है कि शासन और श्रम विभाग के आदेश के बाद भी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों को एरियर नहीं मिला है, कई निजी कंपनियों में तो वेतन तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि तीन साल में तीन बार इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। हमारी मांग है कि होली के पहले इसका लाभ कर्मचारियों को मिले। जरूरत पड़ी तो इसे लेकर उग्र आंदोलन करेंगे।
Updated on:
24 Feb 2026 01:41 pm
Published on:
24 Feb 2026 01:39 pm
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