
MP News: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरु कर दी है। जिसके तहत गाड़ियों के डीलर को गाड़ी बेचने के साथ-साथ सात दिन के अंदर फाइल आरटीओ ऑफिस भेजनी होगी। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस नई व्यवस्था के चलते वाहन मालिकों को गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर डीलरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बेचे गए वाहन की कीमत के आधार पर 5 फीसदी बतौर पेनाल्टी वसूली जाएगी। शहर में दशहरा और दीपावली के बीच हजारों की संख्या में गाड़ियां खरीदी गई थीं, लेकिन डीलर्स के द्वारा वाहनों की फाइलें आरटीओ नहीं पहुंचाई गई। जिसके कारण वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में समय लग रहा है।
रजिस्ट्रेशन मिलने में देरी न हो। इसके लिए आरटीओ ने नई व्यवस्था लागू की है। जिसके तहत वाहन बेचने के बाद जो बीमा जारी होगा, उसी दिन डीलर को सेल लेटर जारी होगा। उसी के तुरंत बाद फाइल को आरटीओ भेजा जाएगा। परिवहन विभाग के अफसर के मुताबिक, गाड़ी को बेचने के बाद सात दिनों के अंदर सारे कागजात कार्यालय पहुंच जाएंगे, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समय से कागज नहीं पहुंचे तो डीलर्स पर कार्रवाई और पेनाल्टी लगा जा सकती है।
Published on:
08 Nov 2025 04:15 pm
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