
भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यह चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के साथ ही मध्यप्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावी की घोषणा कर दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीके सिंह ने बताया कि तीन चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 85 जनपद पंचायतों में मतदान होगा, इसमें 9 जिले कवर किए जाएंगे। दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतों में मतदान होगा, जिसमें 7 जिलों को कवर किया जाएगा। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों में मतदान होगा, इसमें 36 जिले कवर किए जाएंगे। तीन करोड़ 52 लाख मतदाता हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। बीके सिंह ने बताया कि पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा, बाकी चुनाव इवीएम मशानों से होगा।
मध्यप्रदेश में सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं भरना होगा, उन्हें निर्वाचन कार्यालय में ही फॉर्म भरना होगा। जिला पंचायत के लिए आनलाइन नामांकन की व्यवस्था रहेगी। जिला एवं जनपद में इवीएम से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा पंचय, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थी अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
कोरोना के बीच होगा चुनाव
पंचायत चुनावों की घोषणा ऐसे समय में हो रही है, जब प्रदेश में धीरे-धीरे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण और फैलता है तो तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर, कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने इस चुनाव को अवैधानिक बताया है। यादव ने कहा कि पिछले तीन बार के चुनाव में परिसीमन नहीं कराया। भाजपा 2014 का परिसीमन क्यों थोपना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। इधर भाजपा के रजनीश अग्रवाल ने कहा कि यह चुनाव विधिसंमत है।
Updated on:
04 Dec 2021 04:42 pm
Published on:
04 Dec 2021 04:35 pm
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