4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नेशनल लोक अदालत में अधिभार पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

यह छूट मात्र वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Amit Mishra

Mar 07, 2019

news

नेशनल लोक अदालत में अधिभार पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

भोपाल@ हरीश दिवेकर की रिपोर्ट...

मध्यप्रदेश में 9 मार्च, 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक होगी, उसमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

इसी तरह जल कर में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

50 प्रतिशत तक की भी छूट दी जाएगी...
संपत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, लेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

दो किश्तों में जमा कर सकेंगे राशि...
आगामी 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। इसके बाद 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जायेगी।

इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। यह उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ पर निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।