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अब 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकते आप, नियम नहीं माना तो हो जाएगा लाइसेंस कैंसिल

प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये हैं।अगर लाइसेंस धारक सरकार के निर्देशों को नहीं मानते हैं, तो उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा।

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अब 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकते आप, नियम नहीं माना तो हो जाएगा लाइसेंस कैंसिल

भोपाल/ हथियारों का शौक रखने वालों पर शिवराज सरकार ने शिकंजा कसा है। प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये हैं।अगर लाइसेंस धारक सरकार के निर्देशों को नहीं मानते हैं, तो उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, अब किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अब तक 2 से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं, तो उन्हें अपने हथियार प्रशासन को सौंपने होंगे। अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा जारी इस निर्देश को नहीं मानता है, तो भी उसके सभी लाइसेंस निरस्त कर दिये जाएंगे।

आधुनिकीकरण की दिशा में कदम

प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होगा, जिसके बाद सिर्फ एक क्लिक पर देश में कहीं भी और कभी भी लाइसेंस धारक के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

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जानकारी न देने पर लाइसेंस होगा निरस्त

मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। पोर्टल पर सारी जानकारी नहीं देने वाले लाइसेंसधारकों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रा ने कहा कि, जिलों के कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यानी साफ है कि, अब कोई भी लाइसेंस धारक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे। उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा।