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आज से लागू होंगे कुछ खट्टे-मीठे बदलाव

locationभोपालPublished: Apr 01, 2019 07:21:35 am

नए वित्तीय वर्ष में पुराने मकान की रजिस्ट्री में मिलेगी राहत, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र बनवाना होंगे महंगे- जीएसटी में 40 लाख तक टर्नओवर वालों को नहीं भरना होगा रिटर्न, तीन बैंकों का होगा विलय

सोमवार से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई खट्टे-मीठे बदलाव भी हो रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। कुछ बदलावों से जहां बचत होगी वहीं कुछ जेब खाली भी करेंगे। नए वित्तीय वर्ष में लगभग हर सेक्टर में बदलाव होता है। इस बार भी टैक्स के स्लेव में बदलाव हो रहा है।
पुराने मकान की रजिस्ट्री सस्ती
रजिस्ट्री में उपबंधों में बदलाव कर एक अप्रेल से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें पुराने मकान की रजिस्ट्री में 10 से 40 फीसदी स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। सिर्फ पुराने मकान पर ये दरें लागू हैं, पुराने प्लॉट, नए भवन, फ्लैट, प्लॉट की रजिस्ट्री में वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन की दरें ही लागू रहेंगी। सिर्फ पुराने मकान के वेल्युएशन के दौरान उसकी समय सीमा के आधार पर 10 से 40 फीसदी तक स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। हालांकि अभी इन रेटों को सम्पदा के सॉफ्टवेयर में फीड करने में एक दो दिन का समय लगेगा।
लोक सेवा केन्द्र की फीस बढी
इधर नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रेल से लोकसेवा गारंटी केन्द्र के रेट रिवाइज हो रहे हैं। मूल निवासी , आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित गारंटी केंद्र में मिलने वाली सेवाओं में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मूल निवासी, आय और जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन के लिए एक अप्रैल से 40 रुपए की रसीद कटानी होगी, अभी तक ये शुल्क 30 रुपए था।
इसी प्रकार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 15 से 25 रुपए और विवाह पंजीयन 30 से 40 रुपए का हो जाएगा। नक्शा, बंटवारा, सीमांकन के आवेदन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। वर्तमान में लोक सेवा गारंटी केंद्र में 446 सेवाएं मिल रही हैं। इन सभी में 10-10 रुपए बढ़ जाएंगे।
तीन बैंकों का विलय
विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो रहा है । अब यह दोनों बैंक नहीं रहेंगे इनका नाम बैंक ऑफ बडौदा हो जाएगा। सभी ग्राहक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो जाएंगे। जिन लोगों के डीमेट एकाउंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन स्कीम, गैस कनेक्शन वाले वाले खाते देना या विजया बैंक में थे उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में करना पड़ेगा। उन्हें बदलवाने के लिए भी आवेदन देना पड़ेंगे। नई चैक बुक इश्यू कराना पडेगी। साबरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम में भी बैंक का नाम बदलवाना होगा।
40 लाख टर्न ओवर पर रिटर्न नहीं
जीएसटी काउंसिल ने 20 लाख की बजाय 40 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का फैसला लिया था। इन्हें रजिस्ट्रेशन की भी अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
पांच लाख तक इंकम टैक्स में छूट

बजट में इनकम टैक्स में पांच लाख तक आय पर छूट देने का प्रावधान किया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार इंकम टैक्स की गणना 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
आधार लिंक नहीं तो ब्लॉक हो सकता है पैन कार्ड
पेन-आधार कार्ड लिंक करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी। यह रविवार को समाप्त हो गई है। यदि यह समय सीमा नहीं बढाई जाती है तो आधार लिंक नहीं कराने वालों के पैन कार्ड अप्रैल माह में ब्लॉक हो सकते हैं।

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