राजधानी में अब हर कोई किसी भी वाहन में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी) नहीं खोल सकेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए नए नियम बुधवार को जारी कर दिए। नियमों के मुताबिक अब जिस वैन में पीयूसी सेंटर खोला जाएगा, उस वाहन का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल फिटनेस होना अनिवार्य है। साथ ही सेंटर खोलने वाले संचालक की शैक्षिणक योग्यता मैकेनिकल (मोटरयान) और मैकेनिक (डीजल) से कम नहीं होनी चाहिए।