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NEW RULE : पीयूसी सेंटर खोलना है तो वैन का कराओ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन

पत्रिका IMPACT : परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, मैकेनिकल डिग्रीधारी ही चला सकेंगे सेंटर

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Bhopal Online

Oct 14, 2015

puc center

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(कैप्सन : राजधानी में संचालित पीयूसी सेंटर)

भोपाल।
राजधानी में अब हर कोई किसी भी वाहन में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी) नहीं खोल सकेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए नए नियम बुधवार को जारी कर दिए। नियमों के मुताबिक अब जिस वैन में पीयूसी सेंटर खोला जाएगा, उस वाहन का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल फिटनेस होना अनिवार्य है। साथ ही सेंटर खोलने वाले संचालक की शैक्षिणक योग्यता मैकेनिकल (मोटरयान) और मैकेनिक (डीजल) से कम नहीं होनी चाहिए।


गौरतलब है कि 'पत्रिका' ने पीयूसी सेंटर लाइसेंस से जुड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। पत्रिका ने बताया था कि कैसे बिना कमर्शियल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन में पीयूसी खोले जा रहे हैं। पत्रिका ने पूजा प्रदूषण जांच केंद्र में चल रहे इस फर्जीवाड़े की हकीकत भी सामने लाई थी, जिसके बाद अब जाकर परिवहन विभाग हरकत में आया।


ये होंगे पीयूसी के नए नियम

- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो

- आवेदन तक आवेदक की शैक्षिणक योग्यता हायर सेकंडरी हो

- जांच केंद्र के आवेदक या उसके कर्मचारी के पास कम से कम मैकेनिक और मैकेनिकल की डिग्री हो

- आवेदक के पास प्रिंटर सहित स्मोक मीटर, गैर एनालाईजर प्रिंटर होना चाहिए।

- केंद्र को दुकान के रूप में संचालित करने के लिए नगर निगम का गुमास्ता हो

- यदि वह केंद्र वैन में संचालित करना चाहता है तो उसके पास कमर्शियल वाहन का प्रमाण पत्र, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं कर प्रमाण पत्र भी हो।

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