31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खुशखबरी ! अब इन्हें भी मिलेगा कम दाम में अनाज, सरकार ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की पात्रता में वृद्धि करते हुए नए 4 वर्गों के परिवारों को जोड़ा गया है। इसके चलते अब 28 वर्गों के जरुरतमंदों को भी कम दाम पर हर महीने अनाज मिल सकेगा।

2 min read
Google source verification
mukkhyamantri annapurna yojana

Mukhyamantri Annapurna Yojana : देशभर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है। उनमें से ही एक है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रदेश में कम दाम पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश के 74 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इसकी पात्रता में वृद्धि करते हुए नए 4 वर्गों के परिवारों को जोड़ा गया है। इसके चलते अब 28 वर्गों के जरुरतमंदों को भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Mukhyamantri Annapurna Yojana)

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना(Mukhyamantri Annapurna Yojana) की शुरुआत 26 अप्रैल 2008 में हुई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे ( नीला राशनकार्ड धारी) जीवनयापन करने वाले लोगों को हर महीने 20 किलों तक का सस्ता अनाज मिलता है। जिसमें गेंहू 3 रुपए किलों और चावल 4.50 रुपए की दर से मिलता है।

ये भी पढ़ें - पिता की शादी से जलता था बेटा, उठाया ऐसा कदम, सुनकर कांप जाएगी रूह

28 श्रेणियों के लोगों को मिलेगा लाभ

बता दें कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना(Mukhyamantri Annapurna Yojana) का लाभ लेने के लिए पात्रता के दायरे को बढ़ा दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत एक नई पात्रता श्रेणी की लिस्ट जारी की गई। इसके तहत पात्रता को बढ़ाते हुए 24 से 28 श्रेणी कर दी गई है। योजनान्तर्गत अब 28 श्रेणी के परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

ये हुए शामिल

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ अब कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी व्यक्ति और असंगठित व प्रवासी श्रमिक भी ले सकेंगे।

पहले की पात्रता में शामिल श्रेणी

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ पहले सिर्फ 24 श्रेणी के परिवार ही लिया करते थे। इनमें अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, सामजिक सुरक्षा पेंशनधारी, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना हितग्राही, वनाधिकार पट्टाधारक, साईकिल रिक्शा, हाथठेला चालक, घरेलू कामकाजी महिला, कर्मी, हॉकर फेरीवाला, बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, बुनकर और शिल्पी, केशशिल्पी कार्ड धारक, एचआईव्ही संक्रमित व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, पंजीकृत बहु विक्लांगोर मंदबुद्धि, हम्माल और तुलावटी योजना के कार्डधारक, अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग, छात्रावासों के बच्चें और निशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों के वृद्धजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार, मत्स्य पालन कार्डधारक, पंजीकृत व्यावसायिक वहां चालक, और परिचालक शामिल हैं।