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शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटना में मौत होने पर अब दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला

पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिक्षकों को दिए अहम निर्देश  

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स्टेशन पर शराब पीकर हंगामा मचाने पर एक महीने की कैद

भोपाल. अब शराब पीकर वाहन चलाना और भी भारी पड़ सकता है। यदि शराब पीकर वाहन चलाते वक्त दुर्घटना होती हैं और इसमें किसी की मौत हो जाती है तो अब सीधे गैर इरातदन आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। बुधवार को पुलिस मुख्यालय की पीटीआरआई शाखा ने यह अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत शराब पीने वाले के वाहनसे किसी की मृत्यु होती है, तो वाहन चालक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-304 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होगा। इसमें वाहन चालक जमानत नहीं हो सकेगी।

पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह के अनुमोदन के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल एवं इंदौर के उप पुलिस महानिरीक्षकों सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं। सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों को भी इन निर्देशों का पालन करवाने की हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि मप्र में शराब के नशे में वाहन चलाने से हर दिन 147 हादसे हो रहे हैं, जिनमें करीब 26 लोगों की जानें जा रही है।

2016 के आंकड़ों के अनुसार मप्र में 53972 हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से हुए हैं। इनमें 9646 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। इन हादसों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध कायम होगा।

पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सडक़ दुर्घटना होने पर वाहन चालक का अनिवार्य रुप से मेडिकल परीक्षण कराया जाए।

विवचेना अधिकारी को वाहन चालक की मेडिकल रिपोर्ट, केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश करना होगी। उन्होंने कहा कि वाहन चालक का मेडिकल करने वाले चिकित्सा अधिकारी से इस आशय की टीप भी अवश्य ली लाए कि वाहन चालक के शरीर में एल्कोहल की कितनी मात्रा है।

मेडीकल रिपोर्ट में यह साबित होने पर कि वाहन चालक द्वारा शराब पिए होने की वजह से वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो विवेचना अधिकरी अपने स्व-विवेक से पीडि़त के पक्ष में भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत कार्रवाई करे। अथवा वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्‍या का प्रकरण दर्ज करें, ताकि आरोपी को जमानत न मिल सके।

जून में चलेगा अभियान

पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि जून में विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसको लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।