
भोपाल. अब प्रिंट, टीवी विजुअल के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्याशी के प्रचार पर भी जिला निर्वाचन कार्यालय नजर रखेगा। यहां प्रकाशित-प्रचारित सामग्री का खर्च भी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी हुए।
मोबाइल की लोकेशन से पता करेंगे शिकायत स्थल
- इसबार सी विजिल एप पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कोई वीडियो बनाकर डालने पर किसी तरह पता डालने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन विजिलेंस टीम मोबाइल लोकेशन आधार पर शिकायत का स्थल पता कर लेगी। कोशिश रहेगी कि पांच मिनट में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। इसे लेकर भी गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए। वीडियो अधिकतम दो मिनिट का हो। यदि वीडियो दूसरे मोबाइल से बनाया हो तो फिर लोकेशन की डिटेल अलग से दी जा सकती है।
प्रचार सामग्री पर प्रिंट लाइन जरूरी
- प्रत्याशियों के लिए प्रचार सामग्री को लेकर जिला निर्वाचन की ओर से गुरुवार को गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत पर्चा, पोस्टर, पंपप्लेट्स प्रकाशित करने पर प्रिंट लाइन जरूरी की है। इसमें प्रकाशक-मुद्रक के नाम समेत प्रकाशित पर्चों की संख्या भ्भी दर्ज करना होगी।
Published on:
21 Mar 2024 10:45 am
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