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अब दुकानदारों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, सलाना जमा करना होगा फीस

नगरीय निकायों के आय के स्त्रोत में वृद्धि किए जाने के लिए ट्रेड लाइसेंस फीस को लागू किया जा रहा है। जिसके तहत नगरपालिका सीमा के भीतर अब प्रत्येक दुकानदारों,कमर्शियल वाहन चालकों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

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सड़क की चौड़ाई एवं स्थान के आधार पर तय की जाएगी फीस

The fee will be decided on the basis of the width and location of the road.

बैतूल। नगरीय निकायों के आय के स्त्रोत में वृद्धि किए जाने के लिए ट्रेड लाइसेंस फीस को लागू किया जा रहा है। जिसके तहत नगरपालिका सीमा के भीतर अब प्रत्येक दुकानदारों,कमर्शियल वाहन चालकों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए सड़क की चौड़ाई एवं स्थान के आधार पर फीस तय की जाएगी। वार्षिक टे्रड लाइसेंस फीस नगरपालिका परिषद में 25 हजार और नगर परिषद में 15 हजार से अधिक नहीं ली जाएगी। नगरीय निकायों के अलावा नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसे लागू किया जाएगा। बगैर ट्रेड लाइसेंस के यदि वे कारोबार करते हैं तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। आगामी वित्तीय वर्षों में नियम 5 के बिंदु क्रमांक 2 के तहत ट्रेड लाइसेंस फीस प्रत्येक दो वर्ष में न्यूनतम पांच प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी।

ऑनलाइन जमा कर सकेंगे फीस
ट्रेड लाइसेंस की फीस का भुगतान नगर पालिका कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को नगरपालिका में विधिवत आवेदन करना होगा। हर साल लाइसेंस का रिनिवल भी किया जाएगा। यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के छह माह के भीतर उसके नवीनीकरण के लिए दुकानदार आवेदन नहीं करता हैं तो टे्रड शुल्क की 15 प्रतिशत की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। यदि ट्रेड लाइसेंस की समाप्ति से 9 माह की अवधि के भीतर उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करता हैं तो उस पर पूर्व से अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त विलंब की अवधि के लिए ट्रेड शुल्क पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

सड़क की चौड़ाई के आधार पर यह शुल्क होगा निर्धारित
1. सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर से कम तथा 7.5 मीटर होने पर नगररपालिका परिषद 3 रुपए प्रति वर्गफुट/प्रति वर्ष निर्धारित किया है। वहीं नगरपरिषद के लिए यह दरें 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष होगी।
2. सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर और 15 मीटर से बीच होने पर नगरपालिका परिषद 4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क वसूलेगी।वहीं नगरपरिषद के लिए यह दरें 3 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष होगी।
3. सड़क की चौड़ाई 15 मीटर से अधिक होने पर नगरपालिका परिषद 5 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष शल्क वसूलेगी। वहीं नगर परिषद के लिए यह दरें 4 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष होगी।

व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित यह होगा शुल्क
1. मोहल्ला व कॉलोनी में दुकान होने की स्थिति में नगरपालिका परिषद में 3 रुपए प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष दरें निर्धारित होगी। वहीं नगरपरिषद के लिए यह दरें 2 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष होगी।
2.छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में 4 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष की दरें होगी। वहीं नगर परिषद के लिए यह दरें 3 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष निर्धारित होगी।
3. वृहत बाजारों में नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 5 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष दरें होगी। वहीं नगर परिषद के लिए यह दरें 4 रुपए प्रतिवर्गफुट प्रतिवर्ष निर्धारित होगी।

गुमठी/कच्ची दुकानों के लिए यह दरें होगी लागू
1. गुमठी/कच्ची दुकानों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में 150 रुपए प्रतिवर्ष के आधार पर शुल्क का निर्धारित किया गया है। वहीं नगर परिषद में यह शुल्क 100 रुपए प्रतिवर्ष रखा गया है।
वाहनो के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार के लिए यह होगा शुल्क
1. मोटरयान मिनी ट्रक, पिकअप वेन, जीप आदि के लिए नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 300 रुपए प्रति वाहन प्रतिवर्ष शुल्क वसूला जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के लिए यह शुल्क 200 रुपए प्रतिवर्ष होगा।
2. ऑटो रिक्शा, तिपहिया वाहन आदि के लिए नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 200 रुपए प्रति वाहन प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाएगा। वहीं नगर परिषद में 150 रुपए प्रति वाहन प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गय है।