
Officer suspended for negligence in work in municipal body in MP- image social media
Indergarh CMO- एमपी में नगर परिषदोें, नगर पालिकाओं, नगर निगमों आदि में काम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर चुके हैं। इस पर अमल भी शुरु कर दिया गया है। नगर परिषद के एक अधिकारी को लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। उन पर निर्माण कार्य के दौरान रेलिंग व बेरिकेडिंग नहीं कर सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरतने और नियम विरूद्ध कार्य करने के आरोप हैं।
प्रदेश के दतिया जिले के नगर परिषद इंदरगढ़ में काम में लापरवाही करनेवाले अफसर पर निलंबन की गाज गिरी है।
यहां के प्रभारी सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। नगर परिषद इंदरगढ़ के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है।
नगर परिषद इंदरगढ़ में तालाब निर्माण में लापरवाही के कारण बच्चियां डूब गई थीं। इस घटना के लिए प्रभारी सीएमओ महेन्द्र सिंह यादव को अपने कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी सीएमओ को नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त संकेत भोंडवे के निर्देश पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय कार्यालय ग्वालियर निर्धारित किया गया है।
नगर परिषद इंदरगढ़ में तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान बरसात के मौसम में तालाब में पानी का भराव हुआ। यहां सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में छोटी बच्चियों के डूबने की दुर्घटना घटी। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरतते हुए रेलिंग व बेरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी।
प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) महेंद्र यादव पर एक और आरोप है। उन्होंने अपने कार्यकाल में नियम विरूद्ध कर्मचारियों की स्थापना में प्रशासनिक कार्य किए। जांच में प्रभारी नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव दोषी पाए गए हैं।
Published on:
15 Jul 2025 04:13 pm
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