
online gambling act. मध्यप्रदेश में नया जुआं एक्ट बनाया जाएगा। नए कानून से ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को रेगुलेट किया जा सकेगा। इसके अलावा चिटफंड कंपनियों को लेकर भी शिवराज सरकार ने लिया है। इसके तहत एब चिटफंड स्कीम के नाम परठगी करने वाली कंपनियों से लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए पुलिस की स्पेशल सेल गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सुबह स्मार्ट पार्क में पौधरोपण के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में नया जुआं एक्ट बनाने की घोषणा की। नए कानून के तहत आनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को रेगुलेट किा जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में जो जुआ अधिनियम है वो सन 1879 का है। इसमें आनलाइन गैम्बलिंग, जो एक बड़ी समस्या बन गई है, उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण हमने यह फैसला लिया है कि वर्तमान जुआं एक्ट के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाए। इस एक्ट में आनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित होंगे और हम अपराधियों को दंडित कर पाएंगे।
चिटफंड कंपनियों पर कसेगी नकेल
एक और बड़ा फैसला शिवराज सरकार ने किया है। यह फैसला चिटफंड कंपनियों को लेकर है, जिन्होंने गरीब लोगों की रकम ठग ली। सरकार अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान लगातार चला सकेगी और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और निवेशकों का पैसा लौटाने की भी व्यवस्था कर रही है।
अवैध मदरसों का सर्वे होगा
इधर, मुख्यमंत्री निवास में हुई कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बड़े अधिकारियों को अवैध मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि राज्य के भी अवैध मदरसों का सर्वे कराएं और इन मदरसों में दी जा रही शिक्षा की समीक्षा करें। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान; जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखें, जिससे गलत और संवेदनशील सूचनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट न की जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और असत्य खबरें, संवेदनहीन, कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इस बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे।
Updated on:
19 Apr 2023 02:09 pm
Published on:
19 Apr 2023 02:04 pm
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