
पुलिस मुख्यालय का आदेश: सिर्फ इतने समय ही जला सकेंगे पटाखे!
भोपाल @सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट....
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सीआइडी शाखा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यालय ने कहा है कि दिवाली, क्रिसमस, नववर्ष और गुरू पर्व पर कितने बजे से कब तक पटाखे चलाए जाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। यह आदेश सभी जोन आइजी-एसपी को भेज दिया गया है।
कड़ाई से आदेश का पालने करने को कहा...
सीआइडी आइजी डी श्रीनिवास वर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें कि दिवाली की रात पटाखे चलाने के लिए दो घंटे यानि कि रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
अलग अलग त्योहारों का अलग समय...
क्रिसमस त्यौहार पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात साढ़े बजे तक और नव वर्ष 31 दिसम्बर को रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। गुरू नानक जयंती सुबह चार बजे से पांच बजे तक और रात को 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनु्रमति दी गई है।
ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने...
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रीन पटाखे की जलाने को कहा था और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य पटाखे जलाए जा सकने का आदेश दिया था। बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे का तय किया था।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध....
आपको बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री को इजाजत दे दी थी।
कम आवाज वाले पटाखे जलाने का दिया आदेश....
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से रोक दिया है। पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं।
यह आदेश शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कम आवाज वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके।
Published on:
06 Nov 2018 02:16 pm
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