
MP Panchayat Election 2022
भोपाल : त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी-सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद-जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद-जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला-जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी-सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद-जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद-जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला-जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
पंच पद के उम्मीदवारों को नहीं देना होगा शपथ पत्र
भोपाल। पंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए सिर्फ घोषणा पत्र देने को कहा है। घोषणा पत्र नामांकन फार्म के साथ ही अटैच किया गया है, जो फार्म के आखिरी में होगा। जबकि सरपंच सहित अन्य पदों के अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया है। शपथ पत्र स्टाप पेपर पर नोटराइज्ड कराना जरूरी है।
अभ्यर्थियों को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दो प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। शपथ पत्र के सभी कालम को भरना अनिवार्य है। अगर किसी कामल में अभ्यर्थी से जुड़ी जानकारी नहीं है तो वहां निरंक लिखना होगा, लेकिन कालम को छोडऩे पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। नामांकन पत्र ऑन लाइन, सभी सेवा केन्द्रों, निर्वाचन कार्यालयों के जरिए अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों लिए एक पुस्तिका भी जारी की है, जिसके जरिए उन्हें नामांकन पत्र भरने, आचार संहित का पालन करने सहित अन्य चुनाव से जुड़ी तमाम बारीकियां बताई गईं हैं।
Published on:
11 Dec 2021 08:50 pm
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