
Passport: विदेश मंत्रालय ने कहा- आवेदक न छिपाएं जानकारी, वर्ना होल्ड हो जाएगा पासपोर्ट
भोपाल. आप पासपोर्ट ( passport ) बनवाना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। विदेश मंत्रालय ( foreign ministry ) ने पासपोर्ट आवेदन ( applicant ) से लेकर फाइल प्रोसेस तक की प्रक्रिया को सरल किया है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना कई आवेदकों की फाइल होल्ड हो जाती हैं। इसके लिए जिम्मेदार हैं वे कारण जिन पर ध्यान नहीं देने से अकसर समस्या आती है।
रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ( Regional Passport Officer ) रश्मि बघेल ने बताया कि पासपोर्ट के लिए आवेदक खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं, इनमें एड्रेस प्रूफ, आइडी प्रूफ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सबसे अहम हैं।
पासपोर्ट के लिए वर्तमान पते का दस्तावेज ही प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन के वक्त सही जानकारी भरें, किसी भी तरह की जानकारी (पहले किए गए आवेदन, क्रिमिनल रेकॉर्ड आदि) नहीं छिपाएं। ऐसा करने पर आवेदक की फाइल होल्ड होने के साथ-साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान है।
पासपोर्ट के लिए जरूरी हैं यह तीन दस्तावेज
एड्रेस प्रूफ : बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, इनकम टैक्स विभाग का असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट (इनमें से कोई एक दस्तावेज)
बर्थ सर्टिफिकेट : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। (इनमें से कोई एक दस्तावेज)
एजुकेशनल सर्टिफिकेट : दसवीं, बारहवीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट (नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट के लिए)
Published on:
01 Jul 2019 12:54 pm
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