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जुर्माना भर देंगे लोग, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे

कोरोना की पहली लहर में आठ महीने में वसूला करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरी लहर में एक माह में ही पहुंच गया 6 लाख के पार

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spot fine in corona curfew

भोपाल. कोरोना की पहली लहर के सात-आठ माह में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर शहरवासियों, व्यापारियों, वाहन चालकों से करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं दूसरी लहर के एक माह में ही कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के जुर्माने का आंकड़ा 6 लाख से ऊपर निकल गया। इसमें निगम की ओर से बिना मास्क के घूमे रहे लोगों पर जुर्माना वसूलने के साथ ही न्यू मार्केट के व्यापारियों पर कोविड गाइडलाइन उल्लंघन के केसों में एसडीएम की ओर से किया गया एक लाख का जुर्माना भी शामिल है। गोविंदपुरा में भी तीन फैक्ट्री पर बड़े जुर्माने प्रशासन ने किए हैं संक्रमण फैलने से रोकने एडीएम ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने की अपील।

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गोविंदपुरा में भी तीन फैक्ट्री पर बड़े जुर्माने प्रशासन ने किए हैं। इस तरह ये राशि करीब ६ लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई है। इससे साफ होता है कि लोग जुर्माना भर देंगे, पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। जेके रोड पर एक बड़ा शोरूम सील किया है। इस पर जुर्माना कोर्ट तय करेगा। इधर, पुराने शहर में लोग अभी भी बिना मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। सब्जी के ठेलों पर, चुनिंदा ऑनलाइन डिलीवरी के लिए खुल रही दुकानों पर एेसे लोगों की भीड़ आम है। एडीएम दिलीप कुमार यादव ने अपील की है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि संक्रमण फैलने से रुके। जेके रोड पर एक बड़ा शोरूम सील किया है, इस पर जुर्माना कोर्ट तय करेगा।

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सिर्फ इनको छूट
- दुकानों को ऑनलाइन डिलीवरी की छूट गई है, पर अधिकांश दुकानदार दुकान से ही सामान दे रहे हैं।
- मरीज के परिजनों को अस्पताल आने-जाने की छूट और वैक्सीन लगवाने के लिए छूट है, लेकिन लोग कई तरह के बहाने बनाकर घूम रहे हैं।

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