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दुष्कर्म के मामलों पर लोकसभा स्पीकर ने कहा, परिजनों की गोद में अपना बच्चा देने से भी डरेंगे लोग

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा अपराधियों को फांसी की सजा भी देंगे, लेकिन केवल सजा देने और कड़ा कानून बनाने से नहीं चलेगा।

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भोपाल

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Umesh yadav

Apr 23, 2018

sumitra mahajan

भोपाल. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि इन दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। अपराधियों को फांसी की सजा भी देंगे, लेकिन केवल सजा देने और कड़ा कानून बनाने से नहीं चलेगा। हम सभी को सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए समाज को करीब आना होगा और आपस में जुडऩा पड़ेगा। महाजन ने चिंता जताई कि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो परिवार के सदस्यों को भी हम अपना बच्चा देने से डरेंगे। महाजन रविवार को भोपाल में सीएम शिवराज ङ्क्षसह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान की अगुआई में आयोजित किरार धाकड़ समाज के सम्मेलन में शामिल हुईं।

10वीं की छात्रा से परिचित ने किया दुष्कर्म
उधर, भोपाल में सुमित्रा महाजन नजदीकी लोगों की दुष्कर्म के मामलों में संलिप्तता पर चिंता जता रही थी, उधर प्रदेश के इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाली 10 की छात्रा से उसी के पूर्व परिचित ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने घबराकर परिजन को उसकी करतूत के बारे में बताया था। पुलिस के मुताबिक 18 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर आरोपित राजा पिता मुकेश निवासी एकता नगर के खिलाफ रविवार को दुष्कर्म व धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीडि़ता ने बताया कि उसने हाल ही में दसवीं की परीक्षा दी है। उसकी मां निजी हॉस्पिटल में कर्मचारी है। 2 अप्रैल को वह घर में अकेली थी। आरोपित द्वारा घर का दरवाजा खटखटाने पर पीडि़ता ने खोला था, तभी आरोपित ने बुरी नीयत से दरवाजे को अंदर से बंद कर पीडि़ता से दुष्कर्म किया।

अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी

उधर, केंद्र सरकार की ओर से पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन पर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों के साथ रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है।