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भोपाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश, पालन न करने वाले पर होगी कार्रवाई

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भोपाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध

भोपाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध

भोपाल. लंब समय से मूर्तियों के निर्माण को लेकर चली आ रही अटकलबाजियों पर जिला प्रशासन ने विराम लगा दिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाते हुए गुरुवार को धारा-144 में आदेश जारी कर दिया है। आगामी गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव पर तैयार की जा रही मूर्तियों को मिट्टी से बनाया जाएगा। अगर कोई मूर्तिकार या अन्य इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बतादें कि एनजीटी ने तालाबों और छोटे जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बढ़ते प्रदूषण के बाद पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगा दी है। मूर्तियों के साइज के संबंध में भी आदमकद तक (करीब छह फीट ) तक बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन जिले में कई मूर्तिकार मूर्तियों को मजबूती और उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते थे। अब शुक्रवार से एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी जांच भी शुरू करेंगे।

चार साल पूर्व ऐसी ही सख्ती की थी
पीओपी की मूर्तियों को लेकर करीब चार साल पहले भी रोक लगाई गई थी। उस समय कई मूर्तिकारों ने मिट्टी से मूर्ति बनाने का प्रशीक्षण देने की मांग की थी। कुछ मूर्तिकारों ने मूर्ती को मजबूती प्रदान कराने के लिए मिट्टी बाहर से मंगाने के लिए भी तत्कालीन अधिकारियों से मांग की थी। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब इस आदेश के जारी होने के बाद एक बार फिर से ये मांग उठ सकती है।