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31 मार्च तक सरकार दे रही घर खरीदने पर छूट, फटाफट इस तरह करें अप्लाई

- घर खरीदने पर 2.5 लाख की छूट, जल्‍दी कर दें आवेदन

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भोपाल। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो जल्दी करें। पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) के तहत सरकार मध्यप्रदेश में लाखों लोगों को सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रही है। सरकार की इस स्कीम में निवेशकों को 2.67 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऑफर की जाती है। अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो इस योजना का फायदा आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं।

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2.50 लाख तक का मिलता है फायदा

इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था। इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है, जिसे 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था।

ये हैं शर्तें

- आपके पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं

-LIG के लिए आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच
- MIG-1 के लिए आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच

- आवेदन करने के लिए Aadhaar जरूरी
- EWS में आवेदन करने के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं
- MIG-2 में आवेदन करने के लिए आय 18 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए।