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करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं 2-2 हजार रुपये ?

जानें क्या है नियम.....

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भोपाल। केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की अलग-अलग स्कीम चलाती है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाती है। इन पैसों को सरकार 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में देती है। हर तीन महीने पर किसानों के खातों में 2 हजार सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में दिए जाते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि अब तक केंद्र सरकार ने इस योजना की 10 किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए है। 11 वीं किस्त अप्रैल के महीने तक आने की उम्मीद है. इस योजना के द्वारा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती हैं जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की खेती करने ही योग्य जमीन है. इस स्कीम द्वारा गरीब किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है लेकिन इस योजना को लेकर आम लोगों के बीच बहुत से सवाल रहते हैं। उन में से एक सवाल है कि क्या पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है क्या? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं-

दोनों नहीं ले सकते हैं लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों को लाभ देने के लिए की गई थी। वहीं, गाइडलाइंस के मुताबिक, इसका लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिल सकता है, न कि पति-पत्नी दोनों को। केंद्र सरकार द्वारा योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। हालांकि, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे किसान परिवारों की पहचान या चुनाव कर सकते हैं, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं।

अगर दोनों ने इसका आवेदन किया है और दोनों को इस योजना के पैसे मिल रहे हैं तो बाद में किसी एक को इसके पैसे लौटाने पड़ सकते हैं. इसके साथ ही इनकम टैक्स चुकाने वाले किसान और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है. इसके साथ ही सांसदों और विधायक जो खेती करते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।