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एनएलआइयू में खत्म हुआ डायरेक्टर का पद, अब कहलाएंगे कुलपति

मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विवि विधेयक की मंजूरी के बाद पद समाप्त

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NLIU in bhopal

भोपाल. भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) में डायरेक्टर का पद समाप्त हो गया है। अब यहां पर भी कुलपति होंगे। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक को हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून के रुप में स्थापित हो गया है। इसमें डायरेक्टर का पद नहीं रखा गया है। इसके साथ ही अब संस्थान में कुल सीटों में से पचास प्रतिशत सीटें मप्र के मूल निवासी युवाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में एक कानून राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर भोपाल में एनएलआईयू की स्थापना की गई थी। इस कानून में डायरेक्टर का पद सबसे शक्तिशाली था, लेकिन पिछले कई सालों से इस संस्थान में अनियमितताएं सामने आ रही थीं। इसीलिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने उक्त कानून को खत्म कर नया कानून मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 बनाया।

इस नए कानून के उद्देश्य में लिखा गया है कि वर्ष 2017 में कतिपय अनियमितताओं के विरुद्ध छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल के कामकाज की समीक्षा करते समय यह महसूस किया गया था और वर्तमान संकट से निपटने और विधिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय को समर्थ बनाने के लिए एक सहमति बनी। 1997 के अधिनियम में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

समस्त हितधारकों के हितों का विचार करने के पश्चात, बजाए इसके कि 1997 के पुराने अधिनियम में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाएं, वर्तमान अधिनियम को नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। पुराने कानून में संस्थान के अधिकारियों में निदेशक, विभागाध्यक्ष, कुलसचिव और ऐसे अधिकारी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए, शामिल थे। परंतु नए कानून में कुलाधिपति, कुलपति, संकायों के संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष और अन्य विहित अधिकारी शामिल किए गए हैं।

अब प्रदेश में दो सरकारी विधि विवि
इस कानून के बनने से अब प्रदेश में दो सरकारी विधि विश्वविद्यालय हो गए हैं। पहला मप्र धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विवि जबलपुर तथा दूसरा मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल।

मप्र विधि विभाग अपर सचिव राजेश यादव ने बताया कि एनएलआइयू का पुराना कानून खत्म कर नया कानून बन गया है। यह उसी तरह है जिस प्रकार धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विवि कानून है।