
Preparation to make Chowpatty a clean street food hub
बैतूल। नेहरू पार्क के पास लगने वाली चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण)की ओर से नामित एजेंसी द्वारा चौपाटी में लगने वाली दुकानों का ऑडिट किया जाएगा। इस ऑडिट में प्रत्येक दुकानदारों को 84 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। 90 प्रतिशत दुकानदारों को जब 84 प्रतिशत अंक मिलते हैं तब ही चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाण-पत्र मिल सकेगा।
चौपाटी में कराए जा रहे बदलाव
शहर के प्रमुख खान-पान स्थलों को स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एफएसएसएआई सर्वे करा रहा है। जल्द ही एफएसएसएआई की ओर से नामित एजेंसी बैतूल में ऑडिट करने के लिए आएगी। इसके मद्देनजर ही जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चौपाटी में बदलाव किए जाने का काम शुरू कर दिया हैं। चौपाटी पर करीब 70 से अधिक दुकानें लगती है। इस संदर्भ में चौपाटी के दुकानदारों से चर्चा भी की गई है। समस्त दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मानकों का पालन करें। दुकानों के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पानी निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी हैं। कचरा के निष्पादन के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए। बैठक की उचित व्यवस्था हो और लोगों को स्वाथ्यवर्धक और ताजा ही खाद्य पदार्थ दे।
इनका कहना
- स्ट्रीट फूड को शहर में पसंद किया जाता है। इसलिए वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। जिसके लिए एफएसएसएआई द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने को लेकर ऑडिट कराया जा रहा है।
- संदीप पाटिल, निरीक्षक जिला खाद्य आपूर्ति विभाग बैतूल।
इसलिए कराया जाएगा ऑडिट
1.सभी उपभोक्ताओं के लिए स्ट्रीट फूड के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना।
2. स्ट्रीट फूड वेंडिंग की गुणवत्ता को फूड कोर्ट और स्थापित होटलों और रेस्टारेंट के स्तर तक बढ़ाना।
3. स्ट्रीट वेंडर समुदाय को पेशकश की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करके उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना जिससे अधिक ग्राहक आकर्षित हों।
4. स्ट्रीट फूड को अपने आप में एक वैश्विक ब्रांड में बदलकर इसकी लोकप्रियता बढ़ाना।
5. अधिकृत खाद्य वेंडिंग जोन में सामान्य सुविधा तक पहुंच रखने वाले विक्रेताओं के समूहों की पहचान की जाएगी।
6. क्लस्टर के अंतर्गत सभी विक्रेताओं के लिए एफएसएसए 2006 के तहत लाइसेंस और पंजीकरण।
7. इसमें लगे सभी खाद्य संचालकों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।
8. पहले ऑडिट और उसके बाद प्रशिक्षण में 80 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद राज्य एफडीए हब को ("क्लीन स्ट्रीट फूड हब" के रूप में प्रमाणित करने के लिए सिफारिश भेजेगा।
Published on:
05 Sept 2023 09:49 pm
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