भोपालPublished: Oct 16, 2022 07:50:01 pm
Faiz Mubarak
उपभोक्ता आयोग ने चोरी के एक मामले में 5 साल बाद रेलवे की लापरवाही मानते हुए 35 हजार का जुर्माना लगाकर परिवादी को अदा करने का फैसला सुनाया।
शगुन मंगल
भोपाल. उपभोक्ता आयोग ने चोरी के एक मामले में 5 साल बाद रेलवे की लापरवाही मानते हुए 35 हजार का जुर्माना लगाकर परिवादी को अदा करने का फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच 2 के अध्यक्ष भारत भूषण श्रीवास्तव, सदस्य अलका सक्सेना और अनिल कुमार वर्मा मौजूद रहे।