भोपाल

एमपी में बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ा तो होगी कार्रवाई, कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश

PWD- मध्यप्रदेश में बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़नेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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Jul 15, 2025
PWD employees and officers banned from leaving headquarters in MP

PWD- मध्यप्रदेश में बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़नेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानि PWD ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने खासतौर पर इंजीनियर्स के लिए अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवकाश की अनुमति लिए बिना मुख्यालय से बाहर जानेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी।

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अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई

लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह विभाग की छवि बदलने के लिए कवायदों में जुटे हैं। इसके लिए कामकाज में कसावट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अफसरों को अवकाश की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई है।

पीडब्लूडी के उपसचिव ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विभाग के इंजीनियर और अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाएं। विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और उनके स्तर के अधिकारियों को प्रमुख सचिव से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने की हिदायत दी गई है। इसी प्रकार अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारियों को प्रमुख अभियंता से मंजूरी लेने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

जारी निर्देश के अनुसार प्रमुख अभियंता, भवन विंग प्रमुख अभियंता, सभी चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर भवन विंग, मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करनेवालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:
15 Jul 2025 09:42 pm
Published on:
15 Jul 2025 09:29 pm
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