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1 नवंबर से बदल जाएगा टिकट बुकिंग पर रेलवे का ये खास नियम, बढ़ सकती है यात्रियों की परेशानी

Ticket Booking New Rule : मध्यप्रदेश समेत सभी राज्यों में रेलवे का नया नियम जल्द लागू होने वाला है। इसके तहत यात्री 4 महीने पहले से सीट की रिजर्वेशन नहीं करवा सकेंगे।

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Ticket Booking New Rule : स्पेशल ओकेजन्स के समय ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। मध्यप्रदेश में इस दौरान ट्रेन यात्रियों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। ऐसे में त्योहारों के समय ट्रेनों में वेटिंग से बचने के लिए यात्री कई महीने पहले ही अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं। ताकि बाद में वह सीट न मिलने की परेशानी से बच सके।

लेकिन रेल मंत्रालय का नया फैसला (Ticket Booking New Rule) शायद कइयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रेलवे ने एक नया नियम लागू किया हैं। इस नए रूल के तहत यात्री 4 महीने पहले से अपनी टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे।

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4 महीने पहले नहीं होगी बुकिंग

गुरूवार को रेल मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर टिकट बुकिंग (Ticket Booking New Rule) के नए नियम को बताया हैं। इस नए नियम के तहत अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 4 महीने( 120 दिन ) से घटाकर 2 महीनें (60 दिन) कर दी गई हैं। इसका मतलव ये है कि यात्रा के केवल 60 दिन पहले ही कोई भी यात्री सीट की रिजर्वेशन करवा सकता है। ऐसा करने के पीछे की बड़ी वजह टिकटों को लेकर होने वाली कालाबाजारी को रोकना बताया जा रहा है।

इस दिन से लागू होगा नया नियम

बता दें कि मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए रेल मंत्रालय टिकट बुकिंग का नया नियम लेकर आया है। ये नया रूल 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। तब तक यानी 31 अक्टूबर तक पुराने नियमों के तहत ही टिकट बुकिंग होगी।