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भोपाल। सहकारी समितियों के प्रबंधकों, सहायक प्रबंधकों, कैशियरों और सेल्समेन सहित अन्य कर्मचारियों को अब सहकारिता विभाग द्वारा वेतनमान देने की तैयारी की जा रही है। अब तक इन सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वेतनमान मिलने से उनके वेतन में दो से ढाई गुना की बढ़ोत्तरी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के करीब 40 हजार कर्मचारियों को मिलेगा।
वेतनमान देने के लिए संभाग स्तर पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं विभाग ने सेल्समेन के भर्ती की अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष निर्धारित की गई है।
सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के मैनेजरों सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाभर्ती नियम तैयार किए हैं। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के वेतनमान भी निर्धारित किए हैं, वेतनमान मिलने से उन्हें कलेक्टर दर पर मिलने वाले वेतन से छुटकारा मिलेगा। वेतनमान देने के संबंध में संभाग स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष ज्वाइंट रजिस्ट्रार सहकारिता को बनाया गया है।
समें बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार को सदस्य बनाया गया है। वेतनमान देने से पहले समिति यह परीक्षण करेगी कि उनके संभाग में कौन-कौन सी समितियां लाभ में चल रही है। जो समितियां घाटे में चल रही हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नियमों में उल्लेख किया गया है कि सेल्समेनों को अब संविदा के आधार पर रखा जाएगा, उन्हें 8400 रूपए प्रति माह कमीशन और 6000 रूपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
खाद्य विभाग द्वारा अगर मानदेय बढ़ाया अथवा घटाया जाता है तो उसी के आधार पर मानदेय में बढ़ोतरी और कटौती की जाएगी। संविदा के आधार पर अगर चतुर्थ श्रेेणी के कर्मचारी रखे जाते हैं तो उन्हें अकुशल श्रमिक के आधार पर कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा।
---ये वेतनमान----
समिति प्रबंधक --------------52-20200 प्लस 1900 ग्रेड पे
सहायक प्रबंधक, लेखापाल----4400-7440 प्लस 1500 ग्रेड पे
लिपिक कैशियर ---- -------4400-7440 प्लस 1400 ग्रेड पे
विक्रेता ------------------4400-7440 प्लस 1400 ग्रेड पे
Published on:
09 May 2018 11:22 am
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