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MP Elections 2022- पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव का भी हुआ ऐलान

11 जिले में एक चरण में चुनाव, 38 जिलों में दो चरणों में चुनाव इस बार प्रदेश में 51 दिनों का रहेगा चुनावी मौसम  

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chunav in mp 2022

Election in mp 2022

भोपाल। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद अब आखिरकार नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के तहत इनकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसके चलते अब मध्यप्रदेश में 51 दिनों तक चुनाव का मौसम बना रहेगा।

दरअसल 27 मई को पंचायतों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी करने के पांच दिन बाद बुधवार को नगरीय निकायों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के अधिसूचना जारी करते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 25 जून से पंचायतों के चुनाव शुरू होंगे। 14 जुलाई को इसका परिणाम आएगा। इसी बीच नगरीय निकायों में 6 जून से चुनाव होगा और 18 जुलाई को इसके परिणाम आएंगे।

तीन जिलों में नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव
आलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी में अभी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यहां नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है।

नगर पालिका गढ़ाकोटा, खुरई और मलाजखंड में वार्ड विभाजन और आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है, इसलिए इन्हें चुनाव में शामिल नहीं किया जा रहा है। छह नवगठित नगरीय निकायों में वार्ड विभाजन की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए इनमें चुनाव अभी नहीं करवाए जाएंगे।

कुल 347 नगरीय निकायों में दलीय आधार पर 6,507 पार्षद और 16 महापौर पद के लिए चुनाव होंगे। चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और मतदाताओं को नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प मिलेगा। चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों पर 87,937 कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। मतदान के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा।

दो चरणों में चुनाव-

पहला: 6 जुलाई भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना और छिंदवाड़ा नगर निगम

दूसरा: 13 जुलाई मुरैना, देवास, रीवा, रतलाम व कटनी नगर निगम

मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 133 निकायों और दूसरे में 214 निकायों में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को तो दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित होंगे। मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होंगे। नगर निगम में जनता सीधे महापौर चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षद करेंगे। बता दें कि 11 जिलों में एक चरण में तो 38 जिलों में दो चरणों में मतदान होंगे।

: 11 जून को निर्वाचन सूचना का प्रकाशन
: 18 जून को नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति
: 22 जून को नाम वापसी
: 22 जून को उम्मीदवारों की सूची, चुनाव चिह्न का आवंटन
: 06 जुलाई को पहले चरण का मतदान
: 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान
: 17 जुलाई को पहले चरण की मतगणना और परिणाम
: 18 जुलाई दूसरे चरण की मतगणना और परिणाम

निकायों की संख्या
नगर निगम: 16, नगर पालिका: 99, नगर परिषद : 298, इसमें 35 नव गठित परिषद शामिल हंै. कुल : 413

आलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी की नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने से वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे।

15323738 : मतदाता (कुल) - 7868406: पुरुष , 7454236: महिला
1096 : अन्य मतदाता

कुल मतदान केंद्र - 19,977

मतदान केंद्र पर औसत मतदाता- 767

किस पद के लिए कैसा होगा मतपत्र
महापौर के लिए: सफेद
नगर निगम पार्षद: गुलाबी
नगर पालिका पार्षद : पीला
नगर परिषद पार्षद: नीला
87,937 कर्मचारी कराएंगे चुनाव

रा ज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया, कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 निकाय, इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद हैं। दूसरे चरण में 214 निकायों के लिए मतदान होंगे। इसमें 5 निगम, 40 पालिका और 163 नगर परिषद हैं। 11 जिलों में एक ही चरण में मतदान होंगे। 19,977 मतदान केंद्र बनाए हैं। 87,937 कर्मी ईवीएम से चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव दलीय आधार पर किए जाएंगे।

पहला चरण

कुल नगरीय निकाय- 133

नगर निगम-11

नगर पालिका- 36

नगर परिषद-86

मतदान केंद्रों की संख्या- 13,148

दूसरा चरण

कुल नगरीय निकाय-214

नगर निगम- पांच

नगर पालिका- 40

नगर परिषद- 169

मतदान केंद्रों की संख्या- 6,829

ये विशेष.
नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी जमानत राशि

महापौर पद के लिए- 20,000 रुपये

नगर निगम के पार्षद पद के लिए- 5,000 रुपये

नगर पालिका के पार्षद पद के लिए- 3,000 रुपये

नगर परिषद के पार्षद पद के लिए- 1,000 रुपये

ध्यान रखें-सभी श्रेणियों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला अभ्यर्थियों को जमानत (निक्षेप) राशि का आधा भाग जमा करना होगा।

महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी
इस बार नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रणाली से कराए जाएंगे। महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा।

इससे ज्यादा राशि चुनाव में नहीं कर पाएंगे खर्च

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं। इसी तरह पार्षद पद के प्रत्याशी 8,75,000 रुपये से अधिक व्यय नहीं कर पाएंगे। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी के लिए 15 लाख और पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 3,75,000 रुपये निर्धारित की गई है।

इसी तरह एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए ढाई लाख, 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले निकाय के लिए डेढ़ लाख और पचास हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के पार्षद पद के प्रत्याशी एक लाख रुपये की व्यय सीमा तय की गई है। नगर परिषद में यह सीमा 75 हजार रुपये अधिकतम रहेगी।