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NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने राहत देने वाली याचिका को किया खारिज

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुुर ने 2019 में भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, अब वो सांसद हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम मालेगांव बम धमाके में शामिल है। इसकी जांच NIA की स्पेशल कोर्ट कर रही है।

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भोपाल

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Pawan Tiwari

Jun 20, 2019

Pragya Thakur

NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने राहत देने वाली याचिका को किया खारिज

भोपाल. भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआइए (NIA) कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुंबई की एनआइए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होने के मामले में छूट दी जाए। साध्वी प्रज्ञा की इस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।


क्या कहा था साध्वी प्रज्ञा ने
भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि अब वो भोपाल से सांसद हैं और उन्हें संसद के सत्र में शामिल होना पड़ता है। ऐसे में उन्हें सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होने के मामले में छूट दी जाए।

क्या कहा था NIA कोर्ट ने
भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एनआईए कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। कोर्ट ने कहा था- भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सप्ताह में एक बार एनआईए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई थीं। अब उन्हें हर सप्ताह कोर्ट में एक बार पेश होना पड़ता है। कोर्ट की तरफ से यह आदेश 3 जून 2019 को दिया था। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा की भूमिका को लेकर NIA कोर्ट जांच कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम मालेगांव बम धमाके में शामिल है।

कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए दी थी राहत
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत हमारे पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है।