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सरकार का बड़ा फैसला, शनिवार की छुट्टी केंसिल, कर्मचारियों-अधिकारियों को ऑफिस जाने का आदेश

शनिवार को कार्यालय खुले रखने का आदेश जारी

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शनिवार को कार्यालय खुले रखने का आदेश जारी

भोपाल. मध्यप्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 5 दिन के सप्ताह का प्रावधान लागू है. इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी कार्यालयों में सोमवार से शुक्रवार तक यानि 5 दिन काम होता है, शनिवार और रविवार के दो दिनों की छुट्टी रखी जाती है. हालांकि अब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए शनिवार की छुट्टी केंसिल कर दी है. सरकार ने शनिवार को भी ऑफिस खोलने और अधिकारियों-कर्मचारियों के यहां आने का आदेश जारी भी कर दिया है. राहत की बात यह है कि सरकार का यह आदेश केवल पंजीचन विभाग में ही लागू होगा. पंजीयन कार्यालयों में चल रही गहमागहमी के कारण विभागीय अधिकारियों ने शनिवार का अवकाश निरस्त कर 27 अगस्त को भी कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है.

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन कार्यालय 27 अगस्त को भी खुले रहेंगे. इस दिन कार्यालयों में जाकर प्रॉपर्टी के खरीददार रजिस्ट्री के लिए अपने लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं. दरअसल अगस्त माह में लगातार छुट्टियां हुईं. इसके कारण प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में खासी कमी आ गई है. कार्यालयों के काम भी अधूरे हैं. अधिकारियों ने बताया कि काम पूरे नहीं हुए तो आगामी दिनों भी शनिवार या रविवार की छुट्टी के दिन पंजीयन कार्यालय खोले जा सकते हैं.

जानकारी के अनुसार अगस्त अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन का काम पूरा नहीं हो सका है। इस माह अधिक संख्या में सार्वजनिक अवकाश होने के अलावा लगातार बरसात के कारण काम प्रभावित हुआ. इस कारण अगस्त में दस्तावेजों के पंजीयन में खासी कमी आ गई है। इसे देखते हुए इंदौर, भोपाल आदि जिलों में सभी उप पंजीयक कार्यालय शनिवार को भी खुले रखने का निर्णय लिया गया. 27 अगस्त शनिवार को सार्वजनिक अवकाश दिवस होने के बाद भी कार्यालयों में संपत्ति पंजीयन के कार्य किए जाएंगे।

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार प्रदेश में शासन के राजस्व और आम जनता को दस्तावेजों के पंजीयन में अधिक सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।