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मंत्री के निर्देश पर नोटिस दिया, कार्रवाई नहीं की

भेल के जवाहर लाल नेहरू स्कूल की ओर से कोरोना संक्रमण के दौरान 50 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाए जाने पर हंगामा हुआ था।

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मंत्री के निर्देश पर नोटिस दिया, कार्रवाई नहीं की

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भोपाल. भेल के जवाहर लाल नेहरू स्कूल की ओर से कोरोना संक्रमण के दौरान 50 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाए जाने पर हंगामा हुआ था। मामला बढऩे के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ था। प्रबंधन ने अधिकारियों को फीस कम करने की जानकारी दे दी, लेकिन अभिभावकों को इसकी की जानकारी नहीं है। प्रबंधन का अभिभावकों से कहना है कि उन्होंने नोटिस रिसीव ही नहीं किया और ट्यूशन फीस ही वसूले जाने का कोई आदेश ही हमें नहीं मिला। सीएम की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग केवल ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश निकाल चुका है। वहीं जिस स्कूल के खिलाफ निर्देश खुद शिक्षा मंत्री ने दिए, उसका पालन ही विभाग नहीं करा सका। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि, हमें कोई आदेश नहीं मिला। पांचवी कक्षा की एक सत्र की फीस 20 से बढ़ाकर 28 हजार की है, 55 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के बाद सरकार ने वापसी के निर्देश दिए थे।

हमें कैसे पता चले फीस कम हो गई है
विभाग की ओर से ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश हैं, लेकिन यह हमें कैसे पता चलेगा कि स्कूल ने फीस कम कर दी है, अब तक स्कूल या टीचर ने अभिभावकों न तो कोई मैसेज किया है, न ही नोटिस बोर्ड पर ही लगाया कि अब रिवाइस फीस इतनी हो गई है।
पराग अग्रवाल, अभिभावक

समय मांगा, कार्रवाई नहीं हुई
विभाग ने नोटिस तो निकाल दिया , लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि हमने रिसीव नहीं किया, वहीं वे फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है। इसके बाद हमने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई का आवेदन दिया, उन्होंने दो दिन का समय मांगा, लेकिन फिर भी ना तो कार्रवाई हुई नही फीस कम हुई।
विवेक कुमार, अभिभावक

कार्रवाई करेंगे
स्कूल की ओर से नोटिस और आदेश की जानकारी नहीं देने की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, अब स्कूल को आदेश रिसीव करा दिया गया है, यदि आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजीव तोमर, संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग

मान्यता समाप्ति की अनुशंसा करेंगे
अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू स्कूल यदि शासन के निर्देश नहीं मानेगा, और ट्यूशन फीस वसूलने की सूचना अभिभावकों को नहीं देगा तो मप्र बाल आयोग मान्यता समाप्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
ब्रजेश चौहान, सदस्य, मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग